किसानों को मिलेगा ₹31,500 प्रति हेक्टेयर जाने किन्हें मिलेगा फाएदा PKVY Yojana

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PKVY Yojana: परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY Yojana) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर ₹31,500 की वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे रासायनिक खेती से हटकर प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर बढ़ सकें।

PKVY Yojana क्या है?

इस योजना का मकसद न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाना है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना भी है।

PKVY Yojana का उद्देश्य

किसानों को जैविक खेती के लिए आर्थिक मदद और प्रशिक्षण देना।

रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग को कम करके मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना।

किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँच दिलाना और बेहतर दाम दिलाना।

कृषि को टिकाऊ और पर्यावरण हितैषी बनाना।

किसानों को कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी?

इस योजना में किसानों को तीन वर्षों की अवधि में प्रति हेक्टेयर ₹31,500 की सहायता राशि दी जाती है।

₹15,000 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे किसान के बैंक खाते में भेजा जाता है।

₹16,500 जैविक बीज, खाद, कंपोस्ट, प्रमाणन और विपणन पर खर्च किया जाता है।

इससे किसानों को न केवल आर्थिक मदद मिलती है, बल्कि जैविक खेती से जुड़ी सभी ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए MOVCDNER योजना

पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों के लिए सरकार ने Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region (MOVCDNER) योजना शुरू की है।

इसके तहत किसानों को ₹46,500 प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि दी जाती है।

इसमें भी ₹15,000 DBT के रूप में मिलता है और बाकी राशि जैविक खेती इनपुट्स और प्रमाणन पर खर्च होती है।

यह योजना पूर्वोत्तर की भौगोलिक और पारंपरिक खेती को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से बनाई गई है।

किसान उत्पादक संगठनों (FPO) की भूमिका

PKVY और MOVCDNER दोनों योजनाओं में FPO यानी किसान उत्पादक संगठन अहम भूमिका निभाते हैं।

ये छोटे किसानों को एक साथ लाकर सामूहिक शक्ति देते हैं।

किसान सस्ते दाम पर जैविक इनपुट्स खरीद सकते हैं।

ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा मिलती है।

सामूहिक रूप से जैविक प्रमाणन की लागत कम होती है और उत्पादों को बेहतर कीमत मिलती है।

PKVY Yojana के लिए पात्रता

आवेदक भारतीय नागरिक और किसान होना चाहिए।

किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।

योजना मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, लेकिन अन्य किसान भी आवेदन कर सकते हैं।

किसान को कम से कम 3 साल तक जैविक खेती अपनाने की प्रतिबद्धता देनी होगी।

न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर से अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि तक आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया (PKVY Yojana Online Apply 2025)

आवेदन ऑनलाइन आधिकारिक पोर्टल पर किया जाएगा।

आवेदन करने के लिए किसान को अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि के कागजात, पासपोर्ट फोटो और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी।

ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद अधिकारियों द्वारा सत्यापन और फील्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा।

सत्यापन पूरा होने पर किसान का नाम लाभार्थी सूची में शामिल कर दिया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

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